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    Question ID: 400433Country: India

    Title:

    मकान के लिये ज़मीन की ख़रीदारी के बाद अगर बेचने की नीयत हो जाय तो ज़कात का हुक्म

    Question: एक शख्स ने अपने रहने के लिए जगह खरीदी है। जगह आबादी से बाहर है। अब इस शख्स के इरादा यह है कि अगर मुझे जगह आबादी के अंदर मिल गई तो मैं उस जगह को बेच कर आबादी के अंदर ले लूंगा (रहने के लिए)। अगर नहीं बिकती तो मैं इसी जगह पर घर बना लूंगा। तो क्या इस जगह पर ज़कात निकलनी है या नहीं ?

    Answer ID: 400433Posted on: 10-Jul-2021

    Fatwa ID: 921-603/SN=11/1442

     

    मकान के लिये ज़मीन की ख़रीदारी के बाद अगर बेचने की नीयत हो जाय तो ज़कात का हुक्म

     

    नहीं, पूछे गये सवाल के अनुसार उस ज़मीन की ज़कात अदा करना मालिक पर शरअन वाजिब नहीं है; क्योंकि ज़कात के वाजिब होने के लिये ज़रूरी है कि ख़रीदारी के वक़्त ही आगे बेचने की नीयत हो, अगर ख़रीदारी के वक़्त बेचने की नीयत ना हो; बल्कि बाद में नीयत हो जाय तो उस पर शरअन ज़कात वाजिब नहीं है।

    (وما اشتراه لها) أي للتجارة (كان لها) لمقارنة النية لعقد التجارة (لا ما ورثه ونواه لها) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل..... والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثنى وشرط مقارنتها لعقد التجارة...... ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه (الدر المختار مع رد المحتار: 3/193، مطبوعة: مكتبة زكريا، ديوبند، الهند).

    Darul Ifta,

    Darul Uloom Deoband, India