Miscellaneous >> Halal & Haram
Question ID: 179695Country: India
Answer ID: 179695Posted on: 17-Sep-2020
Fatwa ID: 38-24/M=01/1442
शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना (लगाना) और शेयर की खरीद व फ्रोख़्त करना कुछ शर्तों के साथ जाइज़ है।
1) कंपनी का असल कारोबार हलाल होना चाहिए, अगर कंपनी का असल कारोबार हराम है जैसे सूदी है या शराब का कारोबार है तो उसमें पैसा लगना या उसका शेयर खरीदना जाइज़ नहीं।
2) कंपनी के तमाम असासे (संपत्तियाँ) और अमलाक नक़द रक़म की शकल में ना हों बल्कि उसके कुछ मुंजमिद असासे वुजूद में भी आ चुके हों मसलन उसने बिल्डिंग बना ली हो या ज़मीन खरीद ली हो वगैरा।
3) अगर कंपनी का सूदी मामले में मुलव्विस होना मालूम हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और नफा की तक़सीम के वक़्त जिस क़दर नफा का हिस्सा सूदी मामले से हासिल हो, उसको बगैर सवाब की नीय्यत के फक़ीरों पर तक़सीम कर दिया जाए।
4) शेयर्ज़ की खरीद व फ्रोख्त से मक़सूद हिस्सेदारी हासिल करके नफा कमाना हो, सिर्फ नफा व नुक़सान बराबर करके नफा कमाना मक़सूद ना हो। क्योंकि यह सट्टेबाज़ी की सूरत है जिसमें आदमी सुबह खरीद कर शाम को फ्रोख्त कर देता है और शेयर्ज़ पर क़बजा भी नहीं होता।
आप बैंक या किसी भी फाइनेंस कंपनी के शेयर्ज़ को खरीदने और बेचने का हुक्म इस उसूल की रोशनी में समझ सकते हैं, अगर खुद से समझना मुश्किल हो तो स्थानीय किसी मोतबर व माहिर मुफ्ती साहब से कारोबार की पूरी तफसील बतला कर शरई हुक्म पूछ सकते हैं।Darul Ifta,
Darul Uloom Deoband, India